कुरुक्षेत्र 7 अगस्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि वंचित वर्ग के मेधावी छात्रों के हितों में प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी मेधावी छात्र की आर्थिक कारणों से पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से चलाई जा रही है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके है। इच्छुक छात्र 17 अगस्त से लेकर 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों के कक्षा दसवीं में 70, कक्षा बारहवीं में 75 व स्नातक कक्षाओं में 65 प्रतिशत अंक हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है। इसी प्रकार गांवों में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा दसवीं में 60, बारहवीं में 70 व स्नातक कक्षा में 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग-ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थी ने मैट्रिक में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो।
उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग-बी व सामान्य वर्ग के शहरी छात्र या छात्रा के मैट्रिक में 80 एवं ग्रामीण विद्यार्थी के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए, तभी वह योजना का पात्र होगा। डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए विद्यार्थी हरियाणा का निवासी, परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम का प्रमाण-पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, छात्र का जाति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक की कॉपी जो पीपीपी आईडी से लिंक हो, वर्तमान अध्ययनरत कक्षा का आईडी कार्ड या प्रमाण, छात्र के पिता का वर्ष 2026-27 का आय प्रमाण पत्र, छात्र की फोटो, मार्कशीट, फैमिली आईडी आदि दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे।
