करनाल, 1 जुलाई।  जिलाधीश डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि 5 जुलाई को जिला करनाल के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सहायक जिला अटॉर्नी (ग्रुप-बी) पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के दृष्टिगत जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के नजदीक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 लागू रहेगी।
जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के परिसर और उनके 200 मीटर के दायरे तथा स्ट्रांग रूम अर्थात जिला कोषागार, मिनी-सचिवालय, सेक्टर-12, करनाल के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य हथियारों जैसे अपराधिक हथियारों को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य लोक सेवकों तथा सिखों द्वारा धार्मिक प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त मियानबंद कृपाणों पर लागू नहीं होगा। साथ ही करनाल जिला में परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा के दिन प्रात: 9.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक सभी फोटोस्टेट दुकानों के खुलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडित किया जाएगा।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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