डॉ. राजेश वधवा

कुरूक्षेत्र। जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 30 जनवरी को कार द्वारा सडक़ मार्ग से होते हुए जिला अंबाला से चलकर जिला कुरुक्षेत्र में प्रवेश करके एनएच-44 से होते हुए सेक्टर-2/3 कट, जिंदल चौंक, सर्किट हाउस चौंक, ब्रहमा चौंक, राजेश पायलट चौंक, बीआर चौंक, मल्टी आर्ट चौंक, वीआईपी घाट ब्रहमसरोवर के सामने से होकर रजबाहा पुलिया मार्ग से होते हुए अंतर्राष्टï्रीय विश्राम गृह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रात्रि ठहराव करेंगे। इसके उपरांत 31 जनवरी को आडिटोरियम केयूके में कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत जिला करनाल के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान वीवीआईपी के आगमन पर सुरक्षा की दृष्टिïगत 30 व 31 जनवरी को वीआईपी मार्ग व कार्यक्रम स्थल के आसपास क्षेत्रों में सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने पर पूर्णत: प्रतिबंध किया जाना जरुरी है।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत सुरक्षा की दृष्टिï से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 30  व 31 जनवरी को वीआईपी मार्ग व उसके आसपास 75 मीटर के दायरा तक सडक़ के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा ना हो, कार्यक्रम स्थलों की 2 किलोमीटर की परिधी के क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के घातक हथियार, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल, कैन लेकर चलने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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