कुरुक्षेत्र। जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अन्तर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में दोषी ईरफ़ान पुत्र वकील अहमद वासी लाडवा को 15 साल कारावास व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने दी। जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि 18 जून 2018 को थाना लाडवा की टीम अपराध की तलाश व गस्त के सम्बन्ध में अनाज मंडी चौंक लाडवा पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने शक के आधार पर रादौर की तरफ से पैदल आ रहे ईरफ़ान पुत्र वकील अहमद वासी लाडवा को काबू करके शक की बिनाह पर चैक किया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्ज़ा से अलग-अलग कम्पनी की 1725 नशीली गोलियां बरामद हुई थी। ड्रग इंस्पेक्टर रितु मेहला ने बरामद गोलियों को नशीली व प्रतिबंधित बताया। आरोपी के विरुद्ध थाना लाडवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को मामले में गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 18 जनवरी 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अन्तर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) न्यायाधीश श्री अमरिन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीली दवाईयां रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत आरोपी ईरफ़ान पुत्र वकील अहमद वासी लाडवा को 15 वर्ष की कैद व 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 01 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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