कुरुक्षेत्र 6 दिसंबर जिला नगर आयुक्त अश्वनी मलिक ने कहा कि सरकार द्वारा सम्पत्ति कर जमा करवाने के लिए एक बड़ी राहत दी है। इस राहत के तहत जो व्यक्ति देय सम्पत्ति कर 31 दिसंबर 2022 तक एक मुश्त जमा करवाएगा उसको छूट का लाभ दिया जाएगा। डीएमसी अश्वनी मलिक ने जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 तक के देय सम्पत्ति कर पर लगाएं गए सम्पूर्ण ब्याज राशि (100 प्रतिशत) माफ किया हुआ है। इस छूट का लाभ वर्ष 2021-22 तक के लिए कुल देय सम्पत्ति कर को 31 दिसंबर 2022 तक एक मुश्त जमा करवाने पर ही प्राप्त होगा। सभी लोगों को नगर परिषद की तरफ से अपील की जा रही है कि 31 दिसंबर 2022 तक अपना वर्ष 2021-22 तक का कुल बकाया सम्पत्ति कर एक मुश्त जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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