जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अन्तर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अन्तर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) श्री अमरिन्द्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में सुरेश कुमार वासी असरफगढ जिला जीन्द को 05 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । यह जानकारी सहायक जिला न्यायवादी श्री कर्मबीर ने दी ।

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि दिनांक 28 सितम्बर 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा-1 के उप निरीक्षक राजकुमार की टीम अपराध की तलाश व गश्त के सम्बन्ध में एसवाईएल नहर पुल कैथल रोङ पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने कैथल की ओर से आल्टो कार नम्बर एचआर-99जेडयू-1070 में सवार सुरेश कुमार पुत्र सुरता राम वासी असरफगढ थाना सदर जीन्द जिला जीन्द को रुकने का ईशारा करके काबू किया व कार सहित उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जा से नशीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन करने पर 10 किलो 500 ग्राम हुआ। आरोपी के विरुध केयूके में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने आरोपी सुरेश कुमार को मामले में गिरफ्तार कर लिया । आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया गया व मामले में जांच करने के पश्चात आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था ।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 22 दिसम्बर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अन्तर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) न्यायाधीश श्री अमरिन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुरेश कुमार को नशीला पदार्थ रखने की धारा 20(b) एनडीपीएस के तहत 05 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई । जुर्माना न भरने की सूरत में 05 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास दिये जाने की सजा सुनाई है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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