जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अन्तर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) ने नशीला पदार्थ रखने के अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अन्तर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) श्री अमरिन्द्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में निशाबर सिंह उर्फ गोल्डी वासी माजरी मोहल्ला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को 01 साल कठोर कारावास व 05 हजार रुपये जुर्माने तथा अन्य मामले में गुरदीप वासी संघोई जिला करनाल हाल किरायेदार पीपली जिला कुरुक्षेत्र को 03 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई । यह जानकारी सहायक जिला न्यायवादी श्री कर्मबीर ने दी ।

जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि दिनांक 21 अप्रैल 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-1 के सहायक उप निरीक्षक प्रेमचन्द की टीम अपराध की तलाश व गश्त के सम्बन्ध में बराङा चौंक शाहबाद मौजूद थी । पुलिस टीम ने शक की बिनाह पर बराङा की तरफ पुल के नीचे खङे निशाबर सिंह उर्फ गोल्डी पुत्र बलबीर सिंह वासी माजरी मोहल्ला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को काबू करके चैक करने व उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्ज़ा से नशीला पदार्थ चूरापोस्त बरामद हुआ था, जिसका वजन करने 01 किलो 500 ग्राम हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शाहबाद में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अपराध अन्वेषण शाखा-1 के सहायक उप निरीक्षक कर्ण सिंह की टीम ने आरोपी निशाबर सिंह को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया गया व मामले में जांच करने के पश्चात आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था ।

अन्य मामले में जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी ने बताया कि दिनांक 07 दिसम्बर 2017 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 के उप निरीक्षक अशवनी कुमार की टीम अपराध की तलाश में ताऊ देवी लाल पार्क सैक्टर-2 कुरुक्षेत्र की दक्षिण दिशा वाली पार्किंग के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने सैक्टर-5 कुरुक्षेत्र की ओर से मोटरसाईकिल पर सवार होकर गुरदीप पुत्र प्रीतम सिंह वासी संघोई जिला करनाल हाल किरायेदार पीपली जिला कुरुक्षेत्र को रुकने का ईशारा करके काबू किया व मोटरसाईकिल सहित उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जा से चूरापोस्त बरामद हुआ, जिसका वजन करने पर 05 किलोग्राम हुआ। आरोपी के विरुध थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अपराध अन्वेषण शाखा-2 के उप निरीक्षक गुलाब सिंह की टीम ने आरोपी गुरदीप को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया गया व मामले में जांच करने के पश्चात आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था ।

मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 21 दिसम्बर 2023 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (अन्तर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) न्यायाधीश श्री अमरिन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ चूरापोस्त रखने की धारा 15(b) एनडीपीएस के तहत आरोपी निशाबर सिंह उर्फ गोल्डी को 01 वर्ष का कठोर कारावास, 05 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 01 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास दिये जाने की सजा सुनाई है। अन्य मामले में नशीला पदार्थ चूरापोस्त रखने की धारा 15(b) एनडीपीएस के तहत आरोपी गुरदीप को 03 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 03 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास दिये जाने की सजा सुनाई है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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