कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट) ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी कर्मबीर वासी खानपुर जिला करनाल व समलप्रीत उर्फ सन्नी वासी यमुनानगर को 3/3 साल कठोर कारावास व 20/20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी जयमल सिंह ने बताया कि दिंनाक 20 अप्रैल 2020 को सपैशल स्टाफ अम्बाला कैन्ट की टीम मोस्ट वान्टड व नशा तस्करो की तलाश के सम्बन्ध में इन्द्री चौंक लाडवा पर की मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्मबीर वासी खानपुर जिला करनाल व समलप्रीत उर्फ सन्नी वासी यमुनानगर को सन्त निश्चल सिहं पब्लिक स्कूल लाडवा-यमुनानगर रोड लाडवा टी-प्वाईंट पर नाकाबन्दी करके गाड़ी नम्बर एचआर 02-जेड-7222 सहित काबू किया था। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्ज़ा से 170 ग्राम चिट्टा (हैरोइन) बरामद हुआ था। आरोपियों के खिलाफ थाना लाडवा में में मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों का चालान माननीय न्यायलय में दिया गया था।
दिनांक 14 जुलाई 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश (फ़ास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी कर्मबीर वासी खानपुर जिला करनाल व समलप्रीत उर्फ सन्नी वासी यमुनानगर को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-बी के तहत 3/3 साल कठोर कारावास व 20/20 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 2/2 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।
