शनिवार व सोमवार को संपत्ति कर जमा कराने की रहेगी सुविधा, स्व-प्रमाणीकरण के बाद ही मिलेगा छूट का लाभ।
करनाल 26 जून,

हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति कर पर दी जा रही विशेष छूट का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर निगम करनाल ने विशेष व्यवस्था की है। नगर निगम की नव आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि अवकाश के बावजूद नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शनिवार तथा सोमवार को नगर निगम कार्यालय स्थित नागरिक सुविधा केंद्र की विंडो खुली रहेंगी, ताकि नागरिक छूट का लाभ उठाने से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्ति कर पर दी जा रही छूट 30 जून तक ही मान्य है। अंतिम दिनों में नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे करदाताओं को अवकाश के कारण किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सम्पत्ति कर जमा करवाने का समय प्रात: 10 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक रहेगा।
निगम आयुक्त ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि जो नागरिक अभी तक अपना संपत्ति कर जमा नहीं करवा पाए हैं, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कर अवश्य जमा करवाएं तथा सरकार द्वारा दी जा रही छूट का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए नागरिक समय रहते अपना सम्पत्ति कर जमा करवाएं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संपत्ति कर पर छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संपत्ति स्वामी को अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. का सेल्फ सर्टिफिकेशन यानि स्व-प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। इसके बिना निर्धारित छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए नागरिक पहले अपनी प्रॉपर्टी आई.डी. का सेल्फ सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करें और उसके बाद संपत्ति कर जमा करवाएं।
उन्होंने बताया कि नगर निगम कार्यालय में अब तक 13 करोड़ 62 लाख रुपये संपत्ति कर जमा हो चुका है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग शहर में सडक़, स्ट्रीट लाईट, स्वच्छता, सौंदर्यकरण, पेयजल, पार्कों के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं रख-रखाव पर किया जाता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह समय पर अपना संपत्ति कर जमा कर नगर निगम के विकास कार्यों में सहभागी बने।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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