ऐसे आवंटियों को अपनी बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूर्ण भुगतान करना होगा। यह ब्याज दर देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तिथि तक लागू रहेगी। पहली एमनेस्टी योजना का लाभ न उठा पाने वाले बोलीदाता इस योजना के तहत भी पात्र होंगे। ऐसे आवंटियों को बकाया राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा। संपूर्ण राशि (मूल ब्याज) योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
इस अवधि में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और किस्तों में भुगतान का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने ई-आवास पोर्टल, आनलाइन एक्स-ग्रेशिया पालिसी आवेदन पोर्टल और जल बिलिंग डेटाबेस को पीपीएम सिस्टम से जोड़ने के आनलाइन तंत्र भी लॉन्च कर दिया।
फरीदाबाद में एस्टेट आफिसर-॥ के नए पद का सृजन किया जाएगा। फरीदाबाद शहरी एस्टेट में 62 हजार 606 संपत्तियां दर्ज हैं। इसके उलट गुरुग्राम के दोनों एस्टेट आफिस मिलाकर केवल 55 हजार 735 संपत्तियां प्रबंधित कर रहे हैं। फरीदाबाद 70 सेक्टरों में फैला हुआ है, जिसमें पलवल, हथीन, नूंह, रोजका मेव और तावड़ू भी आते हैं। नए एस्टेट आफिसर पद के सृजन से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।