करनाल, 23 अक्तूबर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इरम हसन ने बताया कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने और कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नालसा द्वारा कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, जो कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहता है, कॉल करके नि:शुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही, नालसा पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है। नालसा का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए, और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। इसके अलावा कानूनी साक्षरता और जागरूकता फैलाना, सामाजिक न्याय मुकदमे चलाना आदि भी इसके कार्यों में शामिल हैं।