कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या करने के दोषी रणजीत उर्फ़ लक्की वासी दयालपुर, विक्की खत्री वासी ज्योतिनगर, गौरव उर्फ़ गोरु वासी रविदास नगर थानेसर, गोकल वासी समसपुर जिला कुरुक्षेत्र व सुमित वासी गांधीनगर थानेसर कुरुक्षेत्र को उम्र कैद की कारावास व 2 लाख 6 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि 6 जनवरी 2020 को थाना शहर थानेसर पुलिस को दि अपनी शिकायत में कर्मजीत सिंह वासी गांधीनगर थानेसर ने बताया कि उसकी कर्मजीत सिंह के नाम से डेंटिंग-पेंटिंग की जनता स्कूल के पास वर्कशॉप है। शाम को जब वह अपने घर आया तो उसके परिवार वालों ने बताया कि राजकुमार व रोशन का झगड़ा हो गया है। वह उसी समय कुछ लोंगो के साथ मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके रोशन के सिर में चोट लगी है । उसने बताया कि विक्की, गौरव, लक्की व काला ने उसके शराब की बोतल व चाकू से वार करके जख्मी किया है। उसका छोटा भाई राजकुमार जब उनको बचाने लगा तो उनमे से एक व्यकित ने उस पर चाकू से हमला कर दिया । जख्मी हालत में उसको एलएनजेपी हस्पताल ले जाया गया । जहां पर ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसकी शिकायत पर थाना पेहवा में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच निरीक्षक जसपाल सिंह को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने हत्या मामले में शामिल आरोपी रणजीत उर्फ़ लक्की वासी दयालपुर, विक्की खत्री वासी ज्योतिनगर, गौरव उर्फ़ गोरु वासी रविदास नगर थानेसर, गोकल वासी समसपुर जिला कुरुक्षेत्र व सुमित वासी गांधीनगर थानेसर कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को मामले की नियमित सुनवाई स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश हेमराज की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर रणजीत उर्फ़ लक्की वासी दयालपुर, विक्की खत्री वासी ज्योतिनगर, गौरव उर्फ़ गोरु वासी रविदास नगर थानेसर, गोकल वासी समसपुर जिला कुरुक्षेत्र व सुमित वासी गांधीनगर थानेसर कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302(149)के तहत उम्र कैद का कारावास, 1 लाख  रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 148 आईपीसी के तहत 2 साल का कारावास,1 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 323(149) आईपीसी के तहत 1 साल का कारावास, 500 रूपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 3(1)(आर) आईपीसी के तहत 1 साल का कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 3(2) (वी) आईपीसी के तहत उम्र कैद का कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 3(2) (वी ए)   आईपीसी के तहत उम्र कैद का कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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