कुरुक्षेत्र 29 जुलाई जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विरेंद्र चौधरी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था को ओर सुदृढ़ किया जाएगा। हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार अब 7500 और इससे अधिक अनुमानित जनसंख्या वाले महाग्राम और ग्राम पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किराए के आधार पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक ड्राइवर और एक कचरा संग्रहणकर्ता (कूड़ा उठाने वाले) रखने की अनुमति दे दी गई है।
जिप सीईओ विरेंद्र चौधरी ने कहा कि इस योजना का मुख्य उदेश्य संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरे का घर-घर से संग्रहण (डोर-टू-डोर कलेक्शन), परिवहन, पृथकीकरण (कचरा अलग करना) और उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करना है। यह कदम सवोच्च न्यायालय के आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना करने के लिए उठाया गया है। इस संबंध में जिले के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। सरकार के इन आदेशों के तहत जिला कुरुक्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों, जिनमें बाबैन, अभिमन्युपुर अटल नगर शामिल है, में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अनुबंध पर लिए जाने वाले वाहनों और जनशक्ति का उपयोग पूरी तरह से कचरा प्रबंधन नियमों के तहत ही किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों और सरपंचों को निर्देश दिए गए कि वे सरकार की हिदायतानुसार तुरंत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली और स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि गांवों को साफ-सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व सरपंचों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
