अम्बाला  –  हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश की सभी 87 शहरी निकायों ( नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका समितियों)  की आधिकारिक जनसँख्या, उनके अंतर्गत पंजीकृत  प्रॉपर्टीज (संपत्तियों) और उन सभी के  क्षेत्रफल के  सम्बन्ध में  अपलोड किये गये ताज़ा  आधिकारिक आंकड़ों अनुसार  अम्बाला नगर निगम की  आबादी कानूनन आवश्यक तीन लाख की सीमा से आज भी करीब  42 हज़ार कम है.

 

शहर के सेक्टर 7 ( न.नि. का वार्ड 12) निवासी हाईकोर्ट एडवोकेट और म्युनिसिपल  कानून जानकार  हेमंत कुमार ने बताया कि  विभाग की वेबसाइट पर अम्बाला नगर निगम की ताज़ा जनसँख्या का डेटा, जो गत सप्ताह गुरूवार  16 जुलाई  2026 तक अपडेटेड है एवं जिसका स्त्रोत हरियाणा सरकार का नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) है, अनुसार   अम्बाला न.नि. की ताज़ा आधिकारिक जनसँख्या आबादी 2 लाख 57 हज़ार 942 है. इससे पूर्व 6 अप्रैल  2026 तक  निगम की जनसंख्या 2 लाख 58 हजार 776 थी. अत: गत करीब  सौ दिनों  में नगर निगम की आबादी 834 घट गयी है. अम्बाला नगर निगम का क्षेत्रफल 67.56 वर्ग कि.मी  है जबकि  इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की  ताज़ा संख्या   1 लाख 25 हजार 209 है.

 

दो महीने  पूर्व मई, 2026 में अम्बाला नगर निगम के आम चुनाव कराये गये थे जिसमें भाजपा की अक्षिता  सैनी प्रत्यक्ष तौर पर महापौर (मेयर) निर्वाचित हुई थी. 21 मई  को हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने अम्बाला न.न. के  मेयर सहित निगम क्षेत्र  के सभी 20 वार्डों से निर्वाचित न.नि. सदस्यों (जिन्हें आम तौर पर पार्षद /कोंसलर कहा जाता है परन्तु हरियाणा नगर निगम कानून में ये शब्द नहीं है)  की निर्वाचन नोटिफिकेशन प्रदेश के  सरकारी गजट  प्रकाशित की थी  जिसके एक सप्ताह बाद 28 मई को अम्बाला मंडल के आयुक्त संजीव वर्मा द्वारा मेयर सहित सभी निर्वाचित वार्ड जनप्रतिनिधियों को पद और निष्ठा की शपथ दिलाई गई थी.

 

रोचक बात यह है कि वहीं ताज़ा आंकड़ों में अम्बाला सदर (कैंट) नगर परिषद की जनसँख्या  अम्बाला शहर नगर निगम से 12 हज़ार  अधिक अर्थात  2 लाख  69 हजार  642 दर्शायी जा रही  है. सनद रहे कि गत वर्ष मार्च, 2025 में अम्बाला सदर  में नगर परिषद (न.प.) के तौर पर आम चुनाव कराये गए थे.

सदर नगर परिषद  का  क्षेत्रफल 56. 27 वर्ग कि.मी  है जबकि  इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की  ताज़ा संख्या   1 लाख 12 हजार 861 है.

 

 

हेमंत ने गत एक वर्ष  में अनेकों बार हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग और प्रदेश सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव और विभाग के निदेशक एवं अन्य आला अधिकारियों  को  कानूनी नोटिस भेजकर अम्बाला नगर निगम की आधिकारिक जनसँख्या कानूनन आवश्यक तीन लाख से कम होने का कानूनी मुद्दा  उठाया  हालांकि आजतक न तो मामले में कार्रवाई की गयी और न ही उन्हें  इस बारे में कोई  जवाब प्राप्त हुआ.

उन्होंने  लिखा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के मौजूदा  प्रावधानों ( धारा 3 की उपधारा 2 के परन्तुक)  अनुसार  प्रदेश में  नगर निगम  स्थापित करने हेतू  उस  संबंधित निगम  क्षेत्र में  न्यूनतम तीन लाख की जनसंख्या होना आवश्यक है.

हेमंत ने आगे बताया  कि गत वर्ष  4  सितंबर 2025 को‌ हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रकाशित एक नोटिफिकेशन मार्फत अंबालापंचकूला और सोनीपत तीन  नगर निगमों  के आगामी   आम चुनाव के लिए क्रमश: 20, 20 और 22 वार्ड‌ निर्धारित किए गए थे. उस गजट नोटिफिकेशन में अंबाला नगर निगम की कुल  जनसंख्या हालांकि  2 लाख 71 हजार  68 दर्शायी गई थी. इसके बीच एक महत्वपूर्ण परन्तु गंभीर  सवाल यह उठता है   अब उसके दस महीने बाद   16 जुलाई 2026 को  अम्बाला नगर निगम की आबादी उससे   13 हजार घटकर 2 लाख 57 हज़ार 942 कैसे हो गई ? यहाँ  ध्यान देने योग्य यह भी है कि गत एक वर्ष  में अम्बाला नगर निगम में से किसी भी  शहरी क्षेत्र को बाहर नहीं किया गया है.

 

हेमंत ने आगे बताया कि  प्रदेश के सभी  ग्यारह    नगर निगमों में फरीदाबाद नगर निगम जनसँख्या की दृष्टि से हरियाणा में सबसे ऊपर है जहाँ की ताज़ा आधिकारिक  आबादी 20 लाख 42 हजार 186 है है.

वहीं गुरुग्राम नगर निगम  11 लाख 31 हजार 859 की जनसँख्या के साथ  साथ दूसरे स्थान  पर है.   6 लाख 97 हजार 159 की आबादी के साथ पानीपत नगर निगम तीसरे पायेदान  पर है. उसके बाद  यमुनानगर नगर निगम  है जहाँ की जनसँख्या  5 लाख 47 हजार 91 है, तत्पश्चात रोहतक नगर निगम में  4 लाख 66 हजार 254,  उसके बाद  करनाल की 4 लाख 12 हज़ार 933,  फिर हिसार नगर निगम की 3 लाख 86 हजार 112, उसके पश्चात  सोनीपत नगर निगम की 3 लाख 79 हज़ार 994, फिर  पंचकूला नगर निगम की 3 लाख 1 हज़ार 568, उसके बाद अम्बाला नगर निगम की 2 लाख 57 हजार 942 जबकि  अंतिम स्थान पर  मानेसर नगर निगम की मात्र 1 लाख 62 हजार 617 है. इस प्रकार हरियाणा में अम्बाला और  मानेसर नगर निगमों की जनसँख्या  आधिकारिक आंकड़ों अनुसार  कानूनन आवश्यक सीमा न्यूनतम तीन लाख से कम है.

By Dr. Rajesh Wadhwa

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