भिवानी। लोहारू में एक 61 वर्षीय बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसाकर 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने, मारपीट करने और सोने की अंगूठी छीनने के सनसनीखेज मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने सात आरोपितों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कठोर सजा सुनाई है।

जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने आरोपियों को कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडित किया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने आरोपित मीना उर्फ मीनू, सतेंद्र उर्फ बबलू, रामबीर, सुरेंद्र उर्फ नीटू, विजय उर्फ बिल्लू, अजय उर्फ नीटू, बिंटू उर्फ मिंटू को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।

ऐसे रची गई हनी ट्रैप की साजिश

पीड़ित बुजुर्ग ने थाना लोहारू में दर्ज शिकायत में बताया था कि उनका अपने रिश्तेदारों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक महिला का फोन आया, जिसने उन्हें बार-बार लोहारू बुलाया।
महिला के कहने पर पीड़ित 19 जून 2022 को लोहारू पहुंचे, लेकिन महिला ने अगले दिन आने को कहा। 20 जून को जब वह दोबारा पहुंचे तो महिला उन्हें एक मकान में ले गई, जहां पहले से मौजूद दो युवकों ने जबरन उनके कपड़े उतरवा दिए।

इसके बाद महिला ने भी कपड़े उतार दिए और आरोपितों ने मोबाइल फोन से बुजुर्ग की आपत्तिजनक वीडियो बना ली। इसके बाद आरोपितों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की और उनकी सोने की अंगूठी छीन ली।

इसी दौरान पीड़ित का रिश्तेदार सतेंद्र भी मौके पर पहुंच गया। आरोपितों ने धमकी दी कि या तो जमीन उनके नाम कर दो या 25 लाख रुपये दो, अन्यथा वीडियो वायरल कर जान से मार दिया जाएगा।

पुलिस ने सात आरोपितों को किया गिरफ्तार

मामले में थाना लोहारू पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच अधिकारी उप निरीक्षक रोहतास ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित सात आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

ट्रायल के दौरान पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। सरकारी पक्ष की ओर से एडीए साहिल हुड्डा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने सभी आरोपितों को दोषी करार दिया।

अदालत ने सुनाई गई प्रमुख सजाएं

न्यायालय ने सभी आरोपितों को धारा 384/34 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन-तीन वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 120-बी के तहत भी तीन-तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

अदालत ने आरोपित मीना उर्फ मीनू, अजय उर्फ नीटू, बिंटू उर्फ मिंटू को धारा 323/34 के तहत एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। इसके अलावा आरोपित मीना उर्फ मीनू, सतेंद्र उर्फ बबलू, सुरेंद्र उर्फ नीटू, अजय उर्फ नीटू, बिंटू उर्फ मिंटू को धारा 379-बी के तहत 10-10 वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

वहीं, धारा 506 के तहत दो-दो वर्ष कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। आरोपित बिंटू उर्फ मिंटू को धारा 427 भारतीय दंड संहिता के तहत दो वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। इसके अतिरिक्त आरोपित बिंटू उर्फ मिंटू, सतेंद्र उर्फ बबलू को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन-तीन वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि जिला पुलिस को निर्देश दिए थे कि हनी ट्रैप, रंगदारी और जबरन वसूली जैसी घटनाओं में शामिल आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामलों की निष्पक्ष जांच कर मजबूत साक्ष्य अदालत में पेश किए जाएं, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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