कुरुक्षेत्र, 12 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च 2026 को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत में परिवादी सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मार्च को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते है।
उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल, विवेक सिंगल, प्रिंसिपल जज , फैमिली कोर्ट कुरुक्षेत्र,अरविंद कुमार, एडिशनल सैशन जज, कुरुक्षेत्र, डॉ मोहिनी, सीजेएम, गिरराज सिंह, सिविल जज,स्मृति, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, भारत , ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, पिहोवा, पल्लवी ओझा, सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, शाहबाद, डॉ मोहिनी, माननीय सीजेएम, गिरराज सिंह, माननीय सिविल जज, स्मृति, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कुरुक्षेत्र आदि शामिल है, बैंच गठित किए गए है।
उन्होंने कहा कि केसों के साथ साथ ट्रैफिक चालान के मामले इन कोर्ट द्वारा निपटाए जाएंगे। चैक बाउंस के मामले गिरराज सिंह,सिविल जज(जुनियर डिवीजन) द्वारा निपटाए जाएंगे।
