पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के कुशल मार्ग दर्शन में पुलिस की टीमों द्धारा शिक्षण संस्थानो मे महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। महिला पुलिस की टीमो द्बारा महिलाओं एवं बच्चों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं एवं लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है।

दिनांक 10 सितम्बर 25 को सेफ सिटी की टीम ने राजकीय स्कूल थानेसर कुरुक्षेत्र में छात्र/छात्राओं को बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जानकरी दी। पुलिस की टीम ने छोटे बच्चो विशेष रूप से लड़कियों को गुड टच व बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस की टीम ने लड़कियों को सैल्फ डिफेन्स का प्रशिक्षण भी दिया। लड़कियों को सम्बोधित करते हुए सेफ सिटी टीम की मुख्य सिपाही राजबीर कौर व एसपीओ अमिता ने कहा कि पुलिस हमेशा आप के साथ है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग द्वारा दुर्गा-शक्ति एप्प लांच की गई है। उन्होंने बताया कि दुर्गा शक्ति एप्प का लाल बटन दबाने से आपको पुलिस मदद मिलेगी इसलिए आप खुद को दुर्गा शक्ति एप्प पर रजिस्टर कर लें। महिला विरुद्ध होने वाले अपराधो की सूचना किसी भी थाना के महिला हैल्प डेस्क, महिला थाना, महिला हैल्पलाईन नम्बर 1091 या डायल 112 पर दी जा सकती है। सूचना पर पुलिस तुरन्त करवाई करेगी है। पुलिस टीम ने महिला विरुद्ध होने वाले अपराधो के बारे में विस्तार से जानकारी दी ताकि महिला विरुद्ध अपराध पर रोक लग सकें।

नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा ।

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश स्पैशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी सुभाष वासी फतेहपुर जिला कैथल को 5 साल कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि दिंनाक 20 जुलाई 2020 को एंटी नारकोटिक्स सैल के सहायक उप निरीक्षक रणधीर सिंह की टीम कैंचिया चौंक ढांड रोड पेहवा के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ढांड रोड पेहवा पर नाकबंदी करके सुभाष वासी फतेहपुर जिला कैथल को कैंटर नंबर एचआर-64ए-5614 सहित काबू किया था। राजपत्रित अधिकारी के सामने पुलिस द्वारा आरोपी व उनकी कार की तलाशी लेने पर उनके कब्ज़ा से 30 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना पेहवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

दिनांक 10 सितम्बर 25 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश स्पैशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी सुभाष वासी फतेहपुर जिला कैथल को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(बी) के तहत 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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