अम्बाला, 7 जुलाई –
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 जुलाई को किया जायेगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के सचिव प्रवीण ने बताया कि लोगों के लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, इस कड़ी में आगामी 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन संबंधी मामलों का निपटारा होगा। लोक अदालत की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कोर्ट काम्प्लेक्स में हैल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके।
उन्होंने यह भी बताया कि बिजली, पानी इत्यादि संबधित प्री-लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें स्थायी लोक अदालत मे लाकर निपटाए जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत, जिला एडीआर सेंटर अम्बाला में स्थापित है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी लोक अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई 2025 को किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं- 0171-2532142 व 9991112660 नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि वे अदालत में लम्बित मुकदमें व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें इस लोक अदालत में रखकर उनका निपटारा करवा सकते है, जिससे आपसी समझौते से मुकदमें का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत में समझौता है, मुकदमों की अपील भी नहीं होती, जिससे समय व धन की बचत होती है।
