अंबाला, 20 नवम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रवीण ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  की तरफ से केन्द्रीय कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में 10 केस रखे गए। जिसमें से नियमानुसार एक मामले का मौके पर निपटारा किया गया तथा दो बन्दियों को निर्धारित शर्तो पर रिहा किया गया।
सीजेएम प्रवीण ने बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जिला एवं सत्र न्यायधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा कंचन माही के मार्गदर्शन मे प्रति माह जेल लोक अदालत का आयोजन पहले व तीसरे बुधवार को किया जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत मे लगाकार निपटाए जा सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि नैशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अम्बाला व सब डिवीजन, नारायणगढ़ की अदालतों मे 14 दिसम्बर 2024 को किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि  स्थाई लोक अदालत व उपभोक्ता अदालत मे नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। इस लोक अदालत की अधिक जानकारी के लिए हैल्पलाइन नं. 0171-2532142 व 9991112660 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अदालत मे लम्बित मुकदमे व प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत मे रख कर उनका निपटारा करवा सकते है जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढती है और लोक अदालत मे समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नही होती जिससे समय व धन की बचत होती है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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