कुरुक्षेत्र। जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने महिला की हत्या करने के मामले में आरोपी को सुनाई कठोर उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला उप. जिला न्यायवादी श्री भूपेन्द्र कुमार ने दी।
जानकारी देते हुए  भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि दिनांक 8 नवम्बर 2015 को पुलिस को दिए अपने बयान में जीत सिंह पुत्र अमर सिंह वासी मलिकपुर थाना इस्माईलाबाद जिला कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उसका छोटा भाई मलकीत सिंह एनडीपीएस के केस में जेल में सजा काट रहा है और उसकी पत्नी मूर्ति देवी उम्र करीब 45-46 साल अपने घर में अकेली रहती है। दिनांक 08 नवम्बर 2015 को सुबह जब वह सत्संग में गया था तो उसके भतीजे ने फोन करके उसे मूर्ति देवी की हत्या बारे फोन करके बताया। जब उसने आकर देखा तो मूर्ति देवी मृत अवस्था में कमरा में चारपाई पर थी व मूर्ति के शरीर पर तेजधार हथियार से गहरी चोटें लगी थी। भतीजे ने अपने बयान में मूर्ति देवी की हत्या करने बारे जेल में सजा काट चुके जगतार सिंह पुत्र राजकुमार वासी इस्माइलपुर पर आरोप लगाया था। जिनके ब्यान पर थाना इस्माईलाबाद में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच निरीक्षक/प्रबंधक संदीप कुमार को सौंपी गई थी। आरोपी की तलाश करके मामले में गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 11 जनवरी 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जगतार सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत कठोर उम्र कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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