जिला कुरुक्षेत्र की जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने लिफ्ट लेकर लूटने के दोषी अनिल कुमार पुत्र फूल सिंह वासी बराना जिला पानीपत, रिंकू पुत्र बलिद्र वासी सोनीपत तथा सोनीपत वासी महिला आरोपी को 5/5 साल कारावास व 50/50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चन्द्रमोहन ने बताया कि 11 जून 2018 को थाना केयूके में दी अपनी शिकायत में मनोज वर्मा वासी केयूके ने बताया कि 11 जून को वह अपनी कार से अपने घर जा रहा था। समय करीब 12 बजे जबी वह सेकिंड गेट केयूके के पास पहुंचा तो उसने मोबाइल देखने के लिए अपनी कार को रोक लिया । उसी समय एक महिला ने उसे बीमार होने का हवाला देकर उससे मिर्जापुर गांव तक लिफ्ट मांगी। उसने उसे कार मे बैठा लिया महिला के साथ ही एक व्यक्ति भी उसकी कार में बैठ गया। रास्ते में उन्होंने उसे वापस मोड़कर उसके मकान सैक्टर-3 चलने को कहा । उसके मकान सैक्टर-3 पर पहुंचकर आरोपी महिला और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की तथा छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने की धमकी देकर उससे 28 हज़ार रुपये छीन लिये। उसके बाद आरोपी उसे एटीएम बूथ पीपली रोड कुरुक्षेत्र ले गए और उसके एटीएम से 50 हज़ार रूपये निकलवाकर छीनकर भाग गये। जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक हाकम सिंह को सौंपी गई। जांच के दौरान आरोपी अनिल कुमार पुत्र फूल सिंह वासी बराना जिला पानीपत, रिंकू पुत्र बलिद्र वासी सोनीपत तथा सोनीपत वासी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में किया गया था।
दिनांक 5 जून को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सैशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मामले के आरोपी अनिल कुमार पुत्र फूल सिंह वासी बराना जिला पानीपत, रिंकू पुत्र बलिद्र वासी सोनीपत तथा सोनीपत वासी महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 392 के तहत 5/5 साल कारावास व 50/50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
