कुरूक्षेत्र।  कुरुक्षेत्र के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने फर्जीवाड़ा करके बिना पैसे दिए राइस मिल हड़पने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी बलजिंद्र सिंह को एक साल की सजा व पार्ट पेमेंट के चेक के रूप में दिए गए पैसों का दोगुना मुआवजा देने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता प्रदीप कलतगड़िया ने बताया कि उनकी व उनके भाई राजीव कुमार की खिजरपुरा स्थित राइस मिल में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी जिसे उनके 25 प्रतिशत के पार्टनर बलजिंद्र सिंह और उसके दादा जिले सिंह ने उनके साथ 3.75 करोड़ में सौदा करके खरीदा था। इसकी पहली किस्त के रूप में पार्ट पेमेंट का चेक भी बलजिंद्र सिंह ने उन्हें दिया था जोकि बाउंस हो गया। इतना ही नहीं बाकी की पेमेंट भी उन्होंने नहीं दी जिसके चलते उन्होंने पुलिस में इस मामले की शिकायत दी और इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की। अब कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए बलजिंद्र सिंह को एक साल की सजा सुनाई है। वहीं पार्ट पेमेंट के रूप में जो चेक दिया था, उसकी दोगुना राशि 3 महीने के अंदर देने के आदेश दिए हैं। प्रदीप कलतगड़िया ने कहा कि यह केस पार्ट पेमेंट के चेक को लेकर लगाया था, जिसमें उनकी जीत हुई है। अब वे 3.75 करोड़ रुपए की पूरी राशि के लिए पहले पुलिस को शिकायत देंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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