मनप्रीत सिंह  दूसरी फैमिली कोर्ट में हालांकि एडिशनल प्रिंसिपल जज

चंडीगढ़– इसी माह 8 नवम्बर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस  और  जजों की स्वीकृति से कोर्ट के  रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश मार्फ़त जिला नारनौल में फैमिली कोर्ट (कुटुंब न्यायालय )  की प्रिसिंपल जज के तौर पर तैनात  अभिलाषा सपरा कोहली, जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (ए.डी.जे.) रैंक‌ में है, को नारनौल  से बदलकर जिला  अंबाला फैमिली कोर्ट में बतौर प्रिंसिपल जज तैनात किया गया.

चूंकि‌  अम्बाला  में पहले से ही फैमिली कोर्ट  में   अतिरिक्त जिला एवं  सत्र न्यायधीश रैंक में  मनप्रीत सिंह ‌भी तैनात हैं, इसलिए  प्रिंसिपल जज अभिलाषा की तैनाती  के बाद  मनप्रीत का आधिकारिक  पदनाम‌  एडिशनल  प्रिंसिपल जज हो जाएगा. हाई कोर्ट अनुसार   अंबाला फैमिली कोर्ट  की नई प्रिसिंपल जज  अभिलाषा  की तैनाती आदेश आज   20 नवंबर 2023 से  प्रभावी होंगे.

इसी बीच शहर‌‌ निवासी  हाईकोर्ट में  एडवोकेट और कानूनी विश्लेषक  हेमंत कुमार  ने  इस विषय पर आधिकारिक जानकारी एकत्रित कर बताया कि अंबाला फैमिली कोर्ट  की नई प्रिसिंपल जज  अभिलाषा आज से पांच वर्ष पूर्व दिसम्बर,2018
में सीधे हरियाणा सुपीरियर जुडिशल सर्विस (एच.एस.जे.एस.) कैडर अर्थात   ए.डी.जे. रैंक अर्थात में चयनित होकर  नियुक्त हुई थी.

वहीं अम्बाला फैमिली कोर्ट में पहले से तैनात  जज मनप्रीत सिंह  साढ़े  15 वर्ष पूर्व मार्च, 2008 में हरियाणा सिविल सर्विस (जुडिशल ब्रांच ) में चयनित होकर  सर्वप्रथम सिविल जज (जूनियर डिवीज़न ) कम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे.   वह जनवरी, 2020 में प्रोमोट होकर‌‌ वह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ए.डी.जे.) बने थे. मनप्रीत की  शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग डिग्री अर्थात बी.ई. (केमिकल) और एल.एल.एम. है. इस प्रकार ए.डी.जे. रैंक में अम्बाला फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल  जज अभिलाषा एडिशनल प्रिंसिपल जज मनप्रीत से सीनियर (वरिष्ठ) हैं.

सनद रहे कि गत  1 अगस्त 2023 से इस माह नवम्बर  के आरम्भ तक  अम्बाला जिला कोर्ट्स में तैनात एक अन्य  एडीजे  मन पाल रामावत, जो मुख्यत: पोक्सो एक्ट के मामलों के लिए गठित फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के जज हैं, उनके पास अम्बाला की फैमिली कोर्ट के जज का अतिरिक्त कार्यभार रहा था. हालांकि आज से करीब 7 महीने पूर्व 25 अप्रैल 2023  को हाई कोर्ट  द्वारा जारी तैनाती-तबादला  आदेश मार्फ़तमनप्रीत सिंह को   जिला अम्बाला की फैमिली कोर्ट  के नियमित  जज अर्थात एडिशनल प्रिंसिपल जज के तौर पर तैनात किया गया था  हालांकि  उस आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि मनप्रीत की अम्बाला फैमिली कोर्ट में तैनाती का  आदेश 1 अगस्त 2023 से प्रभावी होगा  परन्तु  उस तारीख से  आदेश का क्रियान्वयन  नहीं हो पाया  था क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा मनप्रीत को उनकी निवर्तमान   पोस्टिंग अर्थात चंडीगढ़ स्थित हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ में स्थित  अधीनस्थ अदालतों में स्टाफ की भर्ती हेतु स्थापित केंद्रीकृत भर्ती सोसाइटी में बतौर मेंबर-सेक्रेटरी के पद से रिलीव न कर उन्हें 1 नवम्बर 2023 तक उसी पद पर बहाल रखा गया था. मनप्रीत अम्बाला फैमिली कोर्ट में तैनाती से पूर्व   गत पौने  चार  वर्ष से उक्त पद पर ही तैनात रहे थे.

ज्ञात रहे कि इसी वर्ष  31 जुलाई 2023 को अम्बाला फैमिली कोर्ट में गत  सवा वर्ष से तैनात प्रिंसिपल जज गुरविंदर कौर  60 वर्ष की आयु पूरी होने पर न्यायिक सेवा से रिटायर हो गयी थी. वह इसी  वर्ष 1 मई, 2023 से अम्बाला फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज  जबकि अप्रैल, 2022 से 30 अप्रैल, 2023 तक इसी   फैमिली कोर्ट में बतौर एडिशनल प्रिंसिपल जज तैनात रही थीं.

हेमंत ने  बताया कि  जहाँ तक  अंबाला जिले का विषय है, तो यहाँ आज से 11 वर्ष पूर्व वर्ष 2012 में पहली बार फैमिली कोर्ट की स्थापना की गई थी.  फैमिली कोर्ट स्थापित होने  के बाद   हिंदू धर्म के लोगों  पर लागू हिन्दू विवाह कानून, 1955 एवं मुस्लिम और ईसाई आदि संप्रदाय के लोगों  पर लागू  उनके प्रासंगिक विवाह कानूनों के अंतर्गत  पति-पत्नी में  न्यायिक अलगाव, तलाक (डाइवोर्स)‌, गुज़ारा भत्ता आदि सभी मामले और यहाँ तक कि  सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता), 1973 की धारा 125 के अंतर्गत पति/बच्चों पर निर्भर  पत्नी / बुजुर्ग माता-पिता आदि के   गुजारा भत्ता के केस भी  और उक्त धर्मों के   निजी कानूनों के अंतर्गत आने वाले सभी पारिवारिक   मामले सीधे फैमिली कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ही आते हैं. अम्बाला में वर्तमान में दो फैमिली कोर्ट स्वीकृत हैं. चूँकि  फैमिली कोर्ट का स्तर जिला कोर्ट का होता है, इसलिए उसके  आदेशों/फैसलों को  सीधे हाईकोर्ट में ही  अपील/रिवीजन आदि  के तौर पर चुनौती दी सकती है.

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