उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन ने की कार्रवाई, डीटीपी की टीम ने इस्माईलाबाद में अवैध कॉलोनी में कच्ची सडक़ों को हटाया
इस्माईलाबाद 15 नवंबर जिला नगर योजनाकार की टीम ने उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार इस्माईलाबाद क्षेत्र में ठसका मीराजी से रोहटी रोड पर विकसित हो रही अवैध कालोनी में पीला पंजा चलाया। इस टीम ने पिहोवा क्षेत्र में अवैध कालोनी में पीला पंजा चलाकर 6 कच्ची सडक़ों को तोडऩे का काम किया। जिला नगर योजनाकार अधिकारी सविता जिंदल ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि राजस्व सम्पदा पिहोवा क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कालोनी में उपायुक्त शांतनु शर्मा के आदेशानुसार प्रशासन के सहयोग से तोडफ़ोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
उन्होंने कहा कि उपायुक्त के आदेशानुसार नायब तहसीलदार इस्माईलाबाद अभिमन्यू ढांडा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम इस्माईलाबाद क्षेत्र में ठसका मीराजी से रोहटी रोड पर अवैध कालोनी में बनाई गई कच्ची सडक़ों को हटाने के लिए पहुंची। इस टीम ने कालोनियों में बनी कच्ची सडक़ो को तोडऩे का काम किया गया। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। इसके साथ ही सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी अपील की कि सरकार द्वारा चलाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, में आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त कर ले।