कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट) ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी बलबीर सिंह उर्फ बीरा वासी नैंसी व हरजिन्द्र सिंह वासी मंझराबधा धुरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश को 10/10 साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

            जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी जयमल सिंह ने बताया कि दिंनाक 8 अप्रैल 2020 को दिनांक 8 अप्रैल 26 को एंटी नारकोटिक सैल की टीम लोक डाउन की ड्यूटी के सम्बन्ध में बाई पास रोड पेहवा में मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बलबीर सिंह उर्फ बीरा वासी नैंसी व हरजिन्द्र सिंह वासी मंझराबधा धुरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश को एयर फ़ोर्स ड्यूटी का स्टीकर लगे कैंटर नंबर एचआर-65-सी/1530 सहित काबू किया था। आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए एयर फ़ोर्स ड्यूटी का स्टीकर लगाया हुआ था। पुलिस टीम द्वारा कैंटर की तलाशी लेने पर कैंटर से 248 किलोग्राम चूरापोस्त, 199 किलोग्राम खसकस व 1 किलो ग्राम 500 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। आरोपियों के खिलाफ थाना पेहवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था| आरोपियों का चालान माननीय न्यायलय में दिया गया था।

दिनांक 14 जुलाई 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश (फ़ास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट) की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी बलबीर सिंह उर्फ बीरा वासी नैंसी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 18 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 420/34 के तहत 2 साल कठोर कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 467 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 468 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 471 के तहत 2 साल कठोर कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 474 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 140 के तहत 1 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आरोपी हरजिन्द्र सिंह वासी मंझराबधा धुरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेशको दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, धारा 18 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा, आईपीसी की धारा 420/34 के तहत 2 साल कठोर कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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