कुरुक्षेत्र की माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने हत्या करने के आरोपी विक्टर जोन मैनटैरियो उर्फ सोनु वासी सांईचरण नई मुम्बई महाराष्ट्र को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

           जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 4 अप्रैल 2023 को थाना शाहबाद में अमरजीत वासी रतनगढ थाना शाहबाद कुरुक्षेत्र ने दिए अपने ब्यान में बताया कि वह खेती बाडी का काम करता है। दिनांक 4 अप्रैल 2023 को सुबह करीब 9.30 बजे जब वह अपने खेत के रास्ते मे एक निर्माणधीन भवन के पास पंहुचा तो उसे अचानक एक नौजवान लडका पडा हुआ दिखाई दिया। जिसकी बाईं बाजु पर टैटु गुदा हुआ था। मृतक नामालूम लडके के गले मे रस्सीनुमा लाल रंग का कपडा खींचकर बन्धा हुआ था। जिससे प्रतीत होता है कि मृतक नामपता नामालूम नौजवान लडके की हत्या किसी नामपता नामालूम व्यक्तियो द्वारा की गई। जिसके ब्यान पर थाना शाहबाद में मर्डर का मामला दर्ज करके मृतक का पोस्टमार्डम करवाकर मृतक का संस्कार करवा दिया था। मामले की जांच अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम द्वारा की गई। मृतक की पहचान सागर वासी मुंबई के रुप में हुई थी। दिनांक 16 मई 23 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने आरोपी विक्टर जोन मैनटैरियो उर्फ सोनु वासी सांईचरण नई मुम्बई महाराष्ट्र को को गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।

           दिनांक 8 जुलाई 26 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जोन मैनटैरियो उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन साधारण कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारवास की सजा, धारा 201 आईपीसी के तहत 2 साल साधारण कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा तथा धारा 404 आईपीसी के तहत 3 साल का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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