करनाल, 3 जून। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ 2026-27 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के सभी कृषि यंत्रों के साथ-साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस प्रणाली) पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान के लिए कम्बाइन हार्वेस्टर मालिक 15 जून तक https://agriharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस प्रणाली) लगाना अनिवार्य किया गया है। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अटैच कम्बाइन हार्वेस्टर में काटी गई धान की फसल के अवशेषों के छोटे-छोटे टुकडे करके खेत में एक समान बिखेर देता है। इससे धान की फसल के अवशेषों को आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। एसएमएस प्रणाली वाली कम्बाईन के साथ कटी हुई धान की फसल वाले खेतों में पराली का प्रबंधन करना बहुत आसान है इसलिए किसानों को अवशेष जलाने की जरुरत नहीं पड़ती और मिट्टी की उर्वरक क्षमता में भी वृद्धि होती है।
उन्होंने बताया कि धान फसल कटाई उपरांत बचे हुए अवशेषों में आग लगाना एक गंभीर पर्यावरणीय संकट के रूप में उभरा है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। फसल अवशेषों को जलाने से हवा में हानिकारक गैसें फैलती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण से सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते है और सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की संख्या कम हो जाती है, फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरता घटती है।
उन्होंने बताया कि फसल अवशेषों में आगजनी की घटनाओं को रोकने व नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए प्रति वर्ष गांव, खण्ड, तहसील और जिला स्तर पर एनफोर्समेंट टीमों का गठन किया जाता है। यदि कोई किसान फसल अवशेषों में आग लगाता है तो उसके खिलाफ पुलिस शिकायत, 30 हजार रुपये तक का जुर्माना व एमएफएमबी पोर्टल पर रेड एन्ट्री की जाती है जिससे फसल अवशेषों में आग लगाने वाला किसान दो वर्ष तक अपनी फसल मंडी में एमएसपी पर नहीं बेच पायेगा।
डॉ. वजीर सिंह ने जिला के सभी कम्बाइन हार्वेस्टर मालिकों से अपील की है कि वे अपने कम्बाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवाएं। उन्होंने बताया कि जिला में खरीफ 2026 में बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के कोई भी कम्बाईन हार्वेस्टर चलने नहीं दिया जायेगा अगर कोई कम्बाईन हार्वेस्टर मालिक इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
