नागरिकों को 5940 व 9900 रुपये की होगी बचत, मिलेगी राहत।
करनाल 15 अक्तूबर, 
      जलापूर्ति व सीवरेज के नए कनैक्शन लेने वाले नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। नए कनैक्शन लेने पर अब रोड कट चार्जिज माफ कर दिए गए हैं। इसे लेकर हरियाणा सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। यह छूट केवल रिहायशी कनैक्शन लेने वालों पर ही लागू होगी। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया कि अब नगर निगम क्षेत्र वासियों को जलापूर्ति व सीवरेज के नए कनैक्शन लेने पर रोड कट शुल्क नहीं देने पड़ेंगे। अधिसूचना के अनुसार यह छूट 5 वर्ष तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि गली कच्ची या इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक की गली होने पर 5940 रुपये तथा सीमेंट कंक्रीट या तारकोल सडक़ होने पर 9900 रुपये रोड कट शुल्क लगता था, जो अब माफ कर दिया गया है। इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कनैक्शन लेते समय अगर नागरिक मीटर नहीं लगवाते, तो उन्हें रोड कट शुल्क देने अनिवार्य होंगे।
उन्होंने बताया कि घरेलू जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन लेने पर अब नागरिकों को केवल 1550 रुपये फीस के रूप में देने होंगे। आवेदन करने के एक सप्ताह बाद सम्बंधित नागरिक को कनैक्शन जारी कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि घरेलू कनैक्शन लेने पर सालाना बिल 720 रुपये आएगा। अगर मीटर नहीं लगवाया गया, तो यह राशि बढक़र 1440 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार कॉमर्शियल कनैक्शन लेने पर सालाना बिल 1500 रुपये आता है और मीटर न लगवाने पर यह बिल 15000 रुपये हो जाता है।
नोटिस जारी करने का कार्य जारी- उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा अवैध कनैक्शन को वैध करवाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 12 हजार 800 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 1500 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
कनैक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज– उन्होंने बताया कि कनैक्शन लेने के लिए नागरिकों को रजिस्ट्री, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, फोटो, प्रॉपर्टी आई.डी. तथा पानी मीटर का बिल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने देना होगा। इसके साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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