14 अक्टूबर को शाहाबाद, 15 और 28 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करेंगी गठित टीमें
कुरुक्षेत्र, 13 अक्टूबर। जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिला में पनप रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ शिकंजा करने के लिए उपमंडल स्तर पर टीमों का गठन किया है। डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गठित टीमों को अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करने के समय भी निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त ने उपमंडल पिहोवा में तहसीलदार पिहोवा, शाहाबाद में तहसीलदार शाहाबाद, कुरुक्षेत्र में जिला नगर योजनाकार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इन अधिकारियों के नेतृत्व में टीम 13 अक्टूबर को पिहोवा, 14 अक्टूबर को शाहाबाद, 15 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र और 28 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसमें 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम में दीनदयाल हाउसिंग स्कीम व अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
