चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित की जा रही सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने दोनों पक्षों को शुक्रवार को पत्र दायर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल कर आयोग को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने तथा एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र समय पर भरा, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए, फीस का भुगतान भी किया और फार्म को अंतिम रूप से जमा कर दिया। इसके बावजूद उन्हें कुछ कारणों से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और उन्हें परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है।

परीक्षा में बैठने की दी जाए अनुमति

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से आग्रह किया गया है कि आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह उन्हें 26 और 27 जुलाई को आयोजित की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे और जल्द से जल्द उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएं।

याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि अदालत परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश भी पारित करे, जो न्यायहित में हो।

भिवानी निवासी सुरेंद्र सिंह व अन्य ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और शुल्क का भुगतान भी कर दिया है।

एडमिट कार्ड नहीं हुए डाउनलोड

उनका फार्म जमा कर दिया है। जब वह परीक्षा के लिए आयोग की साइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लगे तो उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए।

इस बारे आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी, उन्होंने बताया कि उनके आवेदन पत्र अधूरे है। याचिकाकर्ताओं ने अपने दस्तावेज पोर्टल पर सही तरीके से अपलोड किए थे, आयोग की साइट में कमी रही होगी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि आयोग द्वारा ऐसे उम्मीदवारों के भी एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं जिनके दस्तावेज अधूरे है याचिकाकर्ता के वकील ने एडमिट कार्ड की प्रति सरकारी वकील को दी।

दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार को निश्चित करते हुए इस बारे दोनों पक्षों को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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