सभी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें
करनाल, 17 सितंबर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी नागरिकों को चुनाव आचार संहिता की पालना करना जरूरी है। ऐसे में चुनावी उम्मीदवार या अन्य कोई भी व्यक्ति प्रचार-प्रसार में एक-दूसरे पर जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। यदि कोई ऐसा करता है तो यह आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लोकतंत्र का एक पवित्र पर्व है, जिसमें हर नागरिक की सार्थक भागीदारी होती है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर नागरिक को वोट डालने का समान रूप से अधिकार है। चुनाव में एक-एक वोट कीमती है। उन्होंने कहा कि जिस नागरिक का वोट बन चुका है, वे चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करें। नागरिक अपने वोट का महत्व समझें। वोट देने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन व दबाव में न आएं।
उन्होंने बताया कि जिला की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को स्वतंत्र, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना है। ऐसे में जरूरी है कि नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति या प्रत्याशी अशोभनीय टिप्पणी या भाषा का प्रयोग नहीं करे। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय से संबंधित टिप्पणी न करें। ऐसा करना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे जिला में चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।