कुरुक्षेत्र 30 जुलाई उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला की चारों विधानसभाओं का ड्राफ्ट रोल तैयार हो चुका है। अब जिले के ड्राफ्ट रोल में 677498 मतदाता शामिल होंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 106333 मतदाताओं के वोट कटे हैं। इनमें 27708 की डेथ, 32299 अनुपस्थित, 37986 शिफ्टिड, 5869 पहले से दर्ज और 2471 के अन्य कारण पाए गए।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिलो में कुल 810 बूथ पर 810 बीएलओ नियुक्त हैं। जिले में 783831 मतदाता थे, इनमें से 677498 वोटरों को एन्यूमरेशन फार्म डिजिटाइज किया गया है। जिले में 48707 मतदाताओं का डाटा की मैपिंग नहीं हो पाई। बीएलओ द्वारा 111713 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 106333 एन्यूमरेशन फार्म एकत्रित नहीं हो पाए। सर्वे के दौरान 27708 की डेथ, 32299 मतदाता ट्रेक नहीं हो पाए, 37986 मतदाता स्थाई शिफ्ट हो चुके हैं, 5869 मतदाता पहले से दर्ज पाए गए और 2471 मतदाताओं के अलग-अलग विभिन्न कारण होने पर उनके मत को हटाया गया।
उन्होंने कहा कि लाडवा विधानसभा के ड्राफ्ट रोल में 179384 मतदाता, शाहाबाद विधानसभा में 154795 मतदाता, थानेसर विधानसभा में 177491 और पिहोवा विधानसभा में 165828 मतदाता ड्राफ्ट रोल में शामिल हुए हैं। अब 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी जिसे वेबसाइट के साथ हर जगह प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अगर किसी मतदाता का नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली लिस्ट में नहीं है तो वह फार्म 6 भर अपना नाम पुन: दर्ज करवा सकते हैं। फाइनल लिस्ट में उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं कटेगा। ईआरओ के निर्णय पर मतदाता 15 दिन के अंदर जिला स्तर पर अपील कर सकता है फिर भी समस्या आती है तो 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकता है। इसलिए 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे व आपत्तियों के साथ-साथ 28 सितंबर तक नोटिस फेज व आपत्तियों के समाधान का कार्य भी चलेगा। नोटिस फेज में बीएलओ की तरफ से ऐसे मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा जिनका पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है या फिर मिलान में किसी भी प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 के माध्यम से पात्र व्यक्ति खुद का नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं, 1 जुलाई, 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को वोटर बनने के लिए फार्म 6 भरने की सुविधा दी गई है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं या जो किन्हीं वजहों से गणना प्रपत्र नहीं भर सके थे वह भी फार्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 7 के तहत मतदाता अपना नाम हटवाने के लिए भर सकते हैं जिनका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है। फॉर्म 8 की मदद से मतदाता अपने मतदाता कार्ड में कुछ बदलाव करने या कोई गलती है तो उसे सुधारने के लिए भर सकते हैं। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। इस मौके पर एसडीएम थानेसर अमन कुमार, चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार, निर्वाचन कानूनगो मोहित कुमार, सहायक मीनू सैनी, सर्वजीत सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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