कुरुक्षेत्र, 21 जुलाई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 21 जुलाई से सामान्य स्थिति होने तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू की जाती है। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने व शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में एक स्थान पर नागरिकों के एकत्रित होने, किसी प्रकार की जनसभा करने, धरना देने, प्रदर्शन करने व किसी भी प्रकार के घातक हथियार ले जाने पर तुरंत प्रभाव से पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में एमएसपी पर गारंटी कानून व खेती से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में एक महापंचायत आयोजित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान काफी संख्या में किसानों व अन्य संगठनों का इस महापंचायत में भाग लेने से इंकार नहीं किया जा सकता। इस महापंचायत में जाने के दौरान में शामिल किसी भी असमाजिक या शरारती तत्वों द्वारा गलत अफवाह फैलाकर किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसको देखते हुए बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू की जाती है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जो भी व्यक्ति बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के आदेशों की अवहेलना करता पाया गया, उसके खिलाफ बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा और अन्य कानूनी प्रावधान भी लागू किए जा सकते हैं।
