करनाल, 9 जुलाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सीनियर सेकंडरी और सेकेंडरी (कम्पार्टमेंट, अतिरिक्त) कक्षा की परीक्षाएं सुचारु, व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार इस जिला में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू जैसे घातक हथियार व आग्रेयास्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा समय यानि दोपहर बाद डेढ़ से 5 बजे तक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों तथा धार्मिक प्रतीक के रूप में कृपाण का उपयोग करने वालों पर लागू नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहित 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक को जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा विद्यालय द्वारा सेकेंडरी (कम्पार्टमेंट, अतिरिक्त) की परीक्षाएं 10 से 18 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी।
