कुरुक्षेत्र, 8 जुलाई। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (हालसा) के सदस्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में पूरे प्रदेश में चेक बाउंस मामलों की विशेष लोक अदालत का आयोजन 18 जुलाई को किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से चेक बाउंस से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीतिका भारद्वाज ने दी। विशेष लोक अदालत का आयोजन स्थानीय न्यायिक परिसर व अन्य न्यायिक परिसरों में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के चेक बाउंस धारा 138 एनआइ एक्ट से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित है वे 17 जुलाई तक संबंधित अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का विशेष लोक अदालत में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में लंबित धारा 138 एनआई एक्ट अपीलों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है तथा विवाद बिना अनावश्यक देरी के समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर मान्य होता है।
