करनाल, 4 जुलाई। डीसी डॉ. आनंद शर्मा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 5 जुलाई को आयोजित की जाने वाली सहायक जिला अटॉर्नी (ग्रुप-बी) पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा को सफल, सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने को लेकर शनिवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और प्रबंधों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा प्रश्न पत्र केवल पुलिस की देखरेख में ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए और वापस लाए जाएं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह एक अहम परीक्षा है, सभी संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न करें। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो पुलिस व नोडल अधिकारी को अवगत कराएं। परीक्षा को निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन कृतसंकल्प है।

डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 5 जुलाई को सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए ग्रुप-बी) पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जिला करनाल के 39 विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 11,904 परीक्षार्थी शामिल होंगे।  इन परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12 बजे परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दलजीत सिंह को परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने आए बच्चों व अभिभावकों के ठहरने के लिए शहर की विभिन्न धर्मशालाओं में व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान भी अभिभावक भी इन धर्मशालाओं में आराम कर सकते है।
बैठक में एडीसी डॉ. राहुल रईया, परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं नगर निगम के संयुक्त आयुक्त दलजीत सिंह, डीईओ रोहताश वर्मा, जीएम रोडवेज कुलदीप, रेडक्रॉस सचिव कुलबीर मलिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 अभ्यर्थियों को केवल एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और पेन ले जाने की अनुमति
डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के भीतर केवल एडमिट कार्ड, फोटो युक्त पहचान पत्र और ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के परीक्षार्थियों को पगड़ी, कृपाण और कड़ा पहनने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें जांच के लिए परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। इसके अलावा विवाहित हिंदू महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की अनुमति रहेगी। इसके साथ परीक्षार्थियों के समान रखने की व्यवस्था परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। उन्होंने परीक्षार्थियों का आह्वान किया कि वे परीक्षा केंद्रों पर कोई भी अनावश्यक समान न लेकर आए।

बनाया गया कंट्रोल रूम
डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 5 जुलाई को आयोजित कराई जाने वाली सहायक जिला न्यायवादी (एडीए) परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षार्थियों की सहायता व शिकायत निवारण के लिए लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके हेल्पलाइन नंबर 0184-2267220 और 0184-2267271 आज प्रात: 6.00 बजे से सक्रिय हो गए हैं। परीक्षार्थी या उनके अभिभावक किसी भी समस्या की स्थिति में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से अपील की कि वे हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

डीसी ने एडीए परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, प्रबंधों का लिया जायजा

डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) (ग्रुप-बी) पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर शनिवार को परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल, डीएवी पीजी कॉलेज व डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान परीक्षा केन्द्रों में पीने के पानी, बिजली, शौचालय, जनरेटर आदि सुविधाओं का जायजा लिया। सभी जगह व्यवस्थाएं सुचारू पाई गईं। इस दौरान परीक्षा के एडीसी डॉ. राहुल रईया व डीईओ रोहताश वर्मा उनके साथ मौजूद रहे।

इन परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परीक्षा
गुरू अर्जुन नगर पुराना बस स्टैंड के नजदीक गुरू नानक कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नगर निगम के नजदीक महिला आश्रम के सामने डीएवी पीजी कॉलेज (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी) व डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (लडक़ों का), रेलवे रोड पर स्थित एसडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला लाइब्रेरी के नजदीक महिला राजकीय महाविद्यालय, पुराना बस अड्डा के पीछे पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय(लडक़ों का), गुरू नानक खालसा कॉलेज (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी) व एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी),  लकड़ी मार्किट सदर बाजार में डीएवी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुलिस लाईन कैथल रोड पर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, प्रेम नगर स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-13 अर्बन एस्टेट स्थित गुरू हरकृष्ण पब्लिक स्कूल (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी) व ओपीएस विद्या मंदिर (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी), मॉडल टाउन स्थित गुरू तेग बहादुर पब्लिक स्कूल व श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल, महावीर मार्ग रेलवे रोड स्थित जैन गल्र्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सैक्टर-6 विकास नगर स्थित प्रकाश पब्लिक स्कूल, मीरा घाटी चौक स्थित आरएस पब्लिक स्कूल (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी), मधुबन स्थित पुलिस पब्लिक स्कूल (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी), शिवाजी कॉलोनी हांसी रोड स्थित एसपीएस कांवेंट स्कूल (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी),  आदर्श नगर  कुंजपुरा रोड पर महावीर दल अस्पताल के नजदीक स्थित विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दनियालपुर रोड ओपीएस इंटरनेशनल स्कूल, पुराने बस अड्डे के पीछे जरनैली कॉलोनी में प्रताप पब्लिक स्कूल, सेक्टर 6 स्थित प्रताप पब्लिक स्कूल और सुभरी रोड पर सेक्टर 14 अर्बन एस्टेट पंडित चिरंजी लाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रेलवे रोड पर पुराने बस अड्डे के पीछे एसडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी), कुंजपुरा रोड पुराने बस अड्डे के नजदीक एसडी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ब्लॉक ए व ब्लॉक बी)।

 परीक्षा केंद्रों के नजदीक धारा-163 रहेगी लागू: जिलाधीश
जिलाधीश डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षा के दृष्टिगत जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों के नजदीक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 लागू रहेगी। जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के परिसर और उनके 200 मीटर के दायरे तथा स्ट्रांग रूम अर्थात जिला कोषागार, मिनी-सचिवालय, सेक्टर-12, करनाल के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने और आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य हथियारों जैसे आपराधिक हथियारों को ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य लोक सेवकों तथा सिखों द्वारा धार्मिक प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त मियान बंद कृपाणों पर लागू नहीं होगा। साथ ही करनाल जिला में परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षा के दिन प्रात: 9.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक सभी फोटोस्टेट दुकानों के खुलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडित किया जाएगा।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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