कुरुक्षेत्र, 19 जून। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत कुरुक्षेत्र जिले में 54 प्रतिशत एन्यूमरेशन फार्म वितरित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए बीएलओ और अन्य अधिकारियों को और अधिक मेहनत से कार्य करने की जरूरत है। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं में 4 लाख 28 हजार एन्यूमरेशन फार्म वितरित किए जा चुके है। इसमें लाडवा विधानसभा में 61 प्रतिशत, शाहबाद विधानसभा में 72 प्रतिशत, थानेसर विधानसभा में 38 प्रतिशत व पिहोवा विधानसभा में 57 प्रतिशत फार्म वितरित किए जा चुके है। इतना ही नहीं 1 जुलाई 2028 को 18 वर्ष की आयु वाले युवा भी अपना वोट बनवा सकते है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में एसआईआर को लेकर पत्रकारों  से बातचीत करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाताओं की त्रुटियां ठीक करने के लिए है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी की वोट नहीं काटी जाएगी। अपितु जिन युवाओं की आयु 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की हो चुकी है। उन युवा मतदाताओं की भी नई वोट बनाई जाएगी। इस जिले में भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार बीएलओ 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र देंगे। जिन्हें मतदाता द्वारा भरा जाएगा। सभी मतदाता अपने दो पासपोर्ट साइज फोटो जरूर साथ रखें। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को किया जाएगा। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएगी, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने या अन्य त्रुटियों को समय रहते दूर किया जा सके।
उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि जिस मतदाता की जहां-जहां वोट है, वहां-वहां के बीएलओ से मिलकर प्रपत्र को भरना सुनिश्चित करे। अगर किसी मतदाता को प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वह जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर बनाए गए हैल्प डेस्क पर जाकर प्रपत्र को भरने में सहायता ले सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 से भी सहायता ले सकता है। सभी बीएलओ 14 जुलाई तक घर-घर जाएंगे, इन बीएलओ की भी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा मतदाता ऑनलाइन प्रणाली से भी फार्म भर सकता है। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया में सभी जनप्रतिनिधि अपना सहयोग करे।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से मतदाता में जागरूकता लाने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन करने के साथ साथ विशेष शिविर भी लगाए जा रहे है। जब मतदाता और आम नागरिक जागरूक होंगे तभी देश की नींव और स्तंभ को मजबूत किया जा सकेगा।
विवाहित महिला के आवेदन में पति की बजाए परिजनों के 2002 की सूची के  रिकॉर्ड से लिया जाए डाटा
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि एन्यूमरेशन फार्म को 6 प्रकार से भरा जाना है। जिन मतदाताओं का नाम 2002 की मतदाता सूची हैं, उनका स्वयं की डिटेल व 2002 का रिकॉर्ड भरा जाएगा। जिन मतदाताओं का 2002 की मतदाता सूची में नहीं है उनके परिजनों (माता-पिता) की 2002 सूची का रिकॉर्ड फार्म में भरा जाएगी। जिन मतदाताओं व उनके परिजनों (माता-पिता) का 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनके दादा-दारी के मतदाता सूची रिकॉर्ड को फार्म में भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से स्थानांतरण होकर आने वाले मतदाताओं को एसआईआर में शामिल कर सकते हैं। इस स्थिति में मतदाता को अपने एनूमरेशन फार्म में पहले राज्य की एसआईआर की डिटेल भरनी होगी। विवाहित महिला के आवेदन में उसके पति की बजाए उसके परिजनों (माता-पिता) के 2002 की सूची के  रिकॉर्ड से डाटा लिया जाएगा। विवाहित महिला के आवेदन में यदि 2002 की सूची में केवल माता का रिकॉर्ड है तो माता की रिकॉर्ड की ही डिटेल शामिल की जाएगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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