करनाल,  30 मई। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ दर्शन यात्रा के लिए 8 जून को विशेष ट्रेन कुरुक्षेत्र से रवाना होगी। इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा का आनंद उठाने के लिए इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 6 जून तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। सभी पात्र व्यक्ति नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर या अपने स्मार्टफोन के माध्यम से सरल हरियाणा पोर्टल पर यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 यात्रा के लिए आवश्यक पात्रता एवं नियम
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। उन्होंने बताया कि आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

 पंजीकरण के बाद डीआईपीआरओ कार्यालय में देनी होगी सूचना
प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन करने के बाद आवेदक को जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय, कमरा नंबर 19, लघु सचिवालय सेक्टर-12  में सूचना अवश्य देनी होगी ताकि पात्र व्यक्तियों की सूचना रेलवे को समय पर भेजी जा सके। उन्होंने अपील की कि केवल पात्र व्यक्ति की यात्रा के लिए आवेदन करें। इस योजना का एक बार लाभ लेने के अगले तीन साल तक दोबारा नहीं उठाया जा सकता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *