कुरुक्षेत्र, 27 मई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने कहा कि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के दौरान व्यक्तिगत किसानों के लिए आरकेवीवाई स्कीम की फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इन कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। किसान को अनुदान प्राप्त करने के लिए 15 जून तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उन्होंने कहा कि कि इस योजना के तहत स्ट्रा-बेलर, स्ट्रा-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर या स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर या मल्वर, सर्व मास्टर या रोटरी स्लेशर, रिर्वसीब्ल एमबी प्लो, जीरो ड्रिल, स्पैटियल जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटिड लोडर (बिना ट्रैक्टर), ट्रैक्टर चालित टेंडर मशीन, ट्रैक्टर माउन्डिट कॉप-रीपर या स्वचालित रीपर बाइंडर जैसे कृषि यंत्र शामिल हैं। किसान विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने कहा कि किसान द्वारा जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है, उस यंत्र पर किसान की फैमिली आईडी से किसी भी सदस्य ने किसी भी स्कीम के तहत पिछले 3 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान केवल एक प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन स्ट्रा-बेलर के आवेदन करने वाले किसान को स्ट्रा-रैक तथा रोटरी स्लेशर भी खरीदने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का वर्ष 2025-26 के खरीफ एवं रबी सीजन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि आवेदक के फैमिली आईडी में से किसी भी सदस्य के नाम पर हरियाणा में ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, स्वयं घोषणा पत्र, अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति श्रेणी का लाभ लेने के लिए किसान के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवंटित लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन उपायुक्त कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ड्रा में चयनित किसान को अपने आवेदन प्रिंट सहित पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता कुरुक्षेत्र कार्यालय में वेरिफिकेशन हेतु जमा करवाने होगें। विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच उपरान्त 30 जून तक ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएंगे। जिन्हें किसान 30 जुलाई तक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परमिट जारी होने के पश्चात तय समय सीमा के भीतर किसान को विभाग द्वारा अप्रूव्ड निर्माता / डीलर से मशीन खरीदकर बिल, ईवे बिल व फोटो इत्यादि डीलर/निर्माता के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करवाने होंगे अन्यथा उसकी पात्रता रद्द मानकर वेंटिंग किसान को परमिट जारी कर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिये उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियन्ता कुरुक्षेत्र के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
