कुरुक्षेत्र, 26 मई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि ट्रिब्यूनल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा ने एक ऑनलाइन अपील फाइलिंग सिस्टम विकसित और लॉन्च करके डिजिटल शासन और नागरिकों की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
उन्होंने कहा कि सडक़ें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत, अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही संबंधित जिला नगर योजनाकार द्वारा की जाती है, जिन्हें इस संबंध में नगर एवं ग्राम आयोजना हरियाणा के निदेशक की ओर से अधिकृत किया गया है। ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध प्रभावित व्यक्तियों को अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष अपील दायर करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि पूर्व में अपीलें केवल अधिकरण कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से भौतिक रूप से प्रस्तुत की जाती थी, जिससे समय, श्रम एवं व्यय अधिक लगता था। अब प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन अपील दायर करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। आमजन अब निर्धारित पोर्टल पर टीसीपी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन लिंक के माध्यम से अपनी अपीलें ऑनलाइन दायर कर सकते हैं।

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