कुरुक्षेत्र, 26 मई। उप कृषि निदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम वर्ष 2026-27 के तहत जिला के किसानों के लिए धान की सीधी बिजाई में प्रयोग होने वाली डीएसआर मशीन एवं मक्की बिजाई हेतु मैज प्लान्टर मशीन अनुदान पर प्रदान करने के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।
उप कृषि निदेशक डा. आदित्य प्रताप डबास ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि डीएसआर पर मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत या 40 हजार रुपए जो भी कम हो अनुदान प्रदान किया जाएगा। मैज प्लान्टर पर अनुसूचित जाति के किसानों को मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत या 90 हजार रुपए जो भी कम हो जबकि अन्य किसानों को 40 प्रतिशत या 72 हजार रुपए जो भी कम हो अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसान विभागीय एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पोर्टल पर एमएफएमबी रजिस्ट्रेशन के जरिए 10 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
सहायक कृषि अभियन्ता राजेश वर्मा ने बताया कि एक फैमिली आईडी में से एक ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय किसान को पैन कार्ड, ट्रैक्टर की वैलिड आरसी (फैमिली आईडी में से किसी भी मेंबर के नाम हो), अनुसूचित जाति के किसानो के लिये अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और स्वयं घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्वयं घोषणा पत्र में किसान को घोषणा करनी होगी कि उसने पिछले 03 वर्षो में उक्त मशीन पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है और वह फसल अवशेष में आग नहीं लगाएगा।
उन्होंने कहा कि आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर किसानों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों द्वारा आवेदन के समय अपलोड किये गए सभी दस्तावेज उप कृषि निदेशक, कुरुक्षेत्र कार्यालय में जमा करवाने होगें। दस्तावेजों की जांच के उपरान्त किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएगें। परमिट जारी होने के 10 दिनों के भीतर किसान को अधिकृत डीलर से मशीन खरीद कर बिल इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करने होंगे अन्यथा प्रतिक्षारत किसान को अनुदान का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
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उप कृषि निदेशक डा. आदित्य प्रताप डबास ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि डीएसआर पर मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत या 40 हजार रुपए जो भी कम हो अनुदान प्रदान किया जाएगा। मैज प्लान्टर पर अनुसूचित जाति के किसानों को मशीन की कीमत का 50 प्रतिशत या 90 हजार रुपए जो भी कम हो जबकि अन्य किसानों को 40 प्रतिशत या 72 हजार रुपए जो भी कम हो अनुदान प्रदान किया जाएगा। किसान विभागीय एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पोर्टल पर एमएफएमबी रजिस्ट्रेशन के जरिए 10 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
सहायक कृषि अभियन्ता राजेश वर्मा ने बताया कि एक फैमिली आईडी में से एक ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय किसान को पैन कार्ड, ट्रैक्टर की वैलिड आरसी (फैमिली आईडी में से किसी भी मेंबर के नाम हो), अनुसूचित जाति के किसानो के लिये अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और स्वयं घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्वयं घोषणा पत्र में किसान को घोषणा करनी होगी कि उसने पिछले 03 वर्षो में उक्त मशीन पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है और वह फसल अवशेष में आग नहीं लगाएगा।
उन्होंने कहा कि आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर किसानों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों द्वारा आवेदन के समय अपलोड किये गए सभी दस्तावेज उप कृषि निदेशक, कुरुक्षेत्र कार्यालय में जमा करवाने होगें। दस्तावेजों की जांच के उपरान्त किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किए जाएगें। परमिट जारी होने के 10 दिनों के भीतर किसान को अधिकृत डीलर से मशीन खरीद कर बिल इत्यादि पोर्टल पर अपलोड करने होंगे अन्यथा प्रतिक्षारत किसान को अनुदान का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
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