अम्बाला नगर निगम के आम चुनाव, जिसके मेयर पद एवं निगम क्षेत्र के सभी 20 वार्डों से एक-एक सदस्य पद के निर्वाचन के लिए, आगामी रविवार 10 मई को मतदान निर्धारित है, हेतु मौजूदा जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच, नगर निगम आयुक्त (कमिश्नर) का महत्वपूर्ण पद गत एक सप्ताह से रिक्त पद है. वहीं निगम में जॉइंट कमिश्नर भी न होने कारण रोज़मर्रा के प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ रहा है.
बीते सप्ताह गुरूवार 30 अप्रैल 2026 को तत्कालीन कमिश्नर वीरेन्द्र लाठर, जो जिला नगर आयुक्त के साथ-साथ अम्बाला नगर निगम के आयुक्त भी थे, 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण आई.ए.एस. से सेवानिवृत्त हो गए थे. उसके बाद से आज तक राज्य सरकार द्वारा अम्बाला नगर निगम कमिश्नर के पद पर किसी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।
वहीं आज की तारीख में अम्बाला नगर निगम में एक भी संयुक्त आयुक्त ( जॉइंट कमिश्नर) भी नहीं है. पिछले जॉइंट कमिश्नर पुनीत (2023 बैच के एच.सी.एस.) का इसी वर्ष मार्च, 2026 में मानेसर नगर निगम में बतौर जॉइंट कमिश्नर तबादला का दिया गया था जिसके बाद से उनके स्थान पर भी किसी अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है. पुनीत से पहले एक और जॉइंट कमिश्नर अदिति, (2016 बैच की एच.सी.एस.) उनका भी गत वर्ष करनाल में ट्रान्सफर कर दिया गया था एवं उनके स्थान पर भी किसी नए अधिकारी की तैनात नहीं की गयी.
इसी बीच शहर के सेक्टर 7 निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट और प्रशासनिक मामलों के जाकार हेमंत कुमार ने गत दिनों इस विषय पर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग के सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव, विभाग के निदेशक, अम्बाला मंडल आयुक्त और उपायुक्त अम्बाला को एक सार्वजनिक अपील भेजकर अम्बाला नगर निगम के कमिश्नर पद पर तत्काल उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति/तैनाती करने की मांग की थी हालांकि आज तक इस पर वांछित कार्रवाई लंबित है.
हेमंत ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गत वर्ष सितम्बर, 2025 में प्रदेश में तबादला, रिटायरमेंट, छुट्टी, ट्
हेमंत ने अपनी भेजे अभ्यावेदन में यह भी लिखा कि कि 2 जनवरी 2026 को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) द्वारा जारी एक आदेश के तहत, अम्बाला नगर निगम के तत्कालीन निर्वाचित सदन का पांच वर्ष कार्यकाल 13 जनवरी 2026 को पूरा होने के कारण उसके अगले दिन से अम्बाला नगर निगम आयुक्त को निगम के आगामी आम चुनाव सम्पन्न होने और उसके पश्चात नव-निर्वाचित सदन की पहली बैठक बुलाये जाने नगर निगम का एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) भी नियुक्त किया गया था। वर्तमान में अम्बाला नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया जारी है और आचार संहिता लागू है, ऐसे में नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति और भी अधिक आवश्यक हो जाती है।
हेमंत ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि नगर निगम अम्बाला में शीघ्र ही एक सक्षम और पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति की जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया और नगर प्रशासन सुचारु रूप से संचालित हो सके।
साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि चूंकि वर्तमान में नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया जारी है और चुनावी आचार संहिता लागू है, इसलिए अम्बाला नगर निगम कमिश्नर पद पर उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहमति लेना आवश्यक होगा ।
इस मुद्दे ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है और अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर कितनी शीघ्र कार्रवाई करती है।
