1 जुलाई 2024 के बाद 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले नहीं डाल सकेंगे वोट – हेमंत
विधानसभा हलके की सूची में से ही बनाई गयी न.नि. चुनाव की मतदाता लिस्ट
अम्बाला – आगामी अप्रैल- मई में प्रदेश की तीन नगर निगमों – अम्बाला, पंचकूला और सोनीपत, रेवाड़ी नगर परिषद एवं तीन नगरपालिका समितियों – हिसार में उकलाना, रोहतक में सांपला और रेवाड़ी में धारूहेड़ा के आम चुनाव निर्धारित हैं. हालांकि इनके साथ-साथ प्रदेश की कुछ शहरी निकायों में रिक्त वार्डों के लिए उपचुनाव भी कराये जाने है.
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गत माह 16 फरवरी को निगम क्षेत्र में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया था जो 17 फरवरी से आरम्भ हो हुआ. शुक्रवार 27
मार्च अम्बाला नगर निगम की अपडेटेड मतदाता सूचियों का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा.
इसी बीच शहर निवासी एवं पंजाब-हाईकोर्ट में एडवोकेट और चुनावी मामलों के जानकार हेमंत कुमार, जो अम्बाला नगर निगम के नए निर्धारित वार्ड नंबर 12 (सेक्टर 7 अर्बन एस्टेट) के एक पंजीकृत मतदाता भी हैं, ने एक रोचक परंतु महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए
बताया कि आज से नौ वर्ष पूर्व मार्च, 2017 कों प्रदेश सरकार ने हरियाणा नगर निगम चुनाव नियमावली,1994 में संशोधन किया था जिसके अनुसार राज्य चुनाव आयोग द्वारा सम्बंधित ज़िले के डी.सी. (उपायुक्त ) मार्फत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा हलके स्तर पर तैयार की गयी मतदाता सूचियों में शामिल वोटरों के नामो को ही सम्बंधित नगर निगम के निर्धारित किये गए वार्डो में बाँट कर डाला जाता है.
उन्होंने बताया कि इसका अर्थ है कि अगर किसी स्थानीय निवासी को अपने इलाके के नगर निगम या नगर परिषद्/पालिका के चुनाव में मतदान करना है, तो उसका नाम अपने सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में होना आवश्यक हैं और अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को अपना नाम उक्त सूची दर्ज करवाना होगा. मार्च, 2017 से पहले यह भी व्यवस्था थी कि नगर निकाय चुनावो की मतदाता सूचिया बनाते समय भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा मतदाता सूचियों में उचित संशोधन कर नए वोटर शामिल और मृत/स्थानांतरित वोटरों के नाम काटे जा सकते था परन्तु अब अगर इस प्रकार का कोई संशोधन करवाना होगा तो वह भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी होने वाली विधानसभा हल्का स्तर की सूचिया में ही करवाया जा सकेगा क्योंकि नगर निकाय चुनावो के लिए कोई अलग मतदाता सूची नहीं होंगी.
हेमंत ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों, जिसमें अंबाला शहर भी शामिल हैं, की विधानसभा मतदाता सूचियाँ पहली जुलाई 2024 तक ही अपडेटड हैं, एवं उनका प्रकाशन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा
12 सितंबर 2024 को हरियाणा विधानसभा के अक्तूबर, 2024 में संपन्न आम चुनाव से पहले किया गया था एवं उनके बाद पिछले डेढ़ वर्ष में अर्थात 2 जुलाई 2024 से लेकर आज तक विधानसभा हलकों की मतदाता सूचियों को उक्त
तारीख के बाद अपडेट नहीं किया गया है अर्थात 2 जुलाई 2024 के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के नाम शामिल नहीं किए
है. हेमंत ने बताया कि अंबाला नगर निगम के सभी 20 वार्डों में आज की तारीख में 1 लाख 93 हजार से कुछ ऊपर ही मतदाता हैं. गत वर्ष 2 मार्च 2025 को अंबाला नगर निगम मेयर उपचुनाव में भी लगभग 1.93 लाख ही मतदाता थे.
