अंबाला, 28 दिसंबर।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा सरकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिले की पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं। यह योजना हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (सेवा) विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उनके सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है और यह योजना उसी दिशा में एक सशक्त कदम है। योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य की पात्र महिलाओं को दिया जाएगा। इसके लिए महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा पारिवारिक आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा संबंधित विवाहित या अविवाहित महिला का हरियाणा निवास प्रमाण पत्र व बैंक खाता होना आवश्यक है। यदि महिला विवाहित है तो महिला अथवा उसके पति का हरियाणा का कम से कम 15 वर्ष का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जो महिलाएं पहले से किसी अन्य पेंशन या सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना का लाभ ले रही हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। हालांकि गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए मिलने वाली सहायता को इस योजना में बाधा नहीं माना जाएगा।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह सरल और ऑनलाइन है। पात्र महिलाएं अपने मोबाइल फोन से भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी ऐप के द्वारा घर बैठे आवेदन कर सकती है और इस योजना का लाभ ले सकती है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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