अनुसूचित जाति के व्यक्ति करें आवेदन

 करनाल, 7 अगस्त। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक चन्द्र प्रकाश ने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा एन.एस.एफ.डी.सी. स्कीम के तहत माइक्रो फाइनेंस स्कीम (एम.एफ.एस)  और टर्म लोन स्कीम (टी.एल.सी.) चलाई जा रही हैं। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के वे परिवार जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तीन लाख रुपये (परिवार पहचान पत्र के अनुसार) से अधिक न हो, को अपना कारोबार करने के लिए निगम द्वारा माइक्रो फाइनेंस स्कीम(एम.एफ.एस) के तहत एक लाख रुपये व टर्म लोन स्कीम (टी.एल.सी.) के तहत दो लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन के तहत करियाना दुकान, मनियारी दुकान,  सी.एस.सी सेंटर, फ्रूट व सब्जी कार्य, कपड़ा कार्य, टेलरिंग कार्य, ब्यूटी पार्लर इत्यादि के लिए आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेब साईट http://www.hscfdc.org.in/ पर कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) सरल पोर्टल व जिला कार्यालय से फार्म भरवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय के दूरभाष नंबर 0184-2271626 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *