करनाल, 8 मई। उप आबकारी व कराधान आयुक्त (सेल्स टैक्स) श्रीमती नीरज ने बताया कि हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 5 मई को हरियाणा आबकारी नीति 2025-27 को अनुमोदित कर दिया गया है। यह नीति कुल 21 महीने के लिए निर्धारित है जोकि 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक मान्य रहेगी।
श्रीमती नीरज ने बताया कि आबकारी नीति के पैरा 1.2.2 के अनुसार ठेके राष्ट्रीय और राज्य मार्ग से 500 मीटर की दूरी पर रहेंगे परन्तु जिस गांव की जनसंख्या 20 हजार या उससे कम है, वहांं यह दूरी 220 मीटर निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय और राज्य मार्ग से संबंधित यह शर्त शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होगी। किसी भी ठेके पर रंग बिरंगी लाईटें नहीं लगाई जाएंगीं व ठेके पर किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिस गांव की जनसंख्या 500 से कम है वहां पर शराब का ठेका नहीं खुलेगा व जिस गांव की जनसंख्या 501 से पांच हजार तक है उस गांव में मुख्य ठेके के अतिरिक्त एक उप-ठेका व पांच हजार एक से ऊपर जनसंख्या पर उस गांव में मुख्य ठेके के अतिरिक्त दो उप-ठेके खोलने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिस गांव में गुरूकुल हैं उस गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। शराब के ठेके किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, मुख्य बस स्टैण्ड व पूजा के स्थान के मुख्य गेट से 150 मीटर की दूरी पर स्थापित होंगे। शहरी एरिया में आबकारी व कराधान आयुक्त इस दूरी को 75 मीटर तक कर सकते हैं।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *