करनाल, 8 मई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में वीरवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन ने बताया कि स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष ए.के. जैन व सदस्य मीनाक्षी के द्वारा प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमों का निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया गया। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में 1580 मामले रखे गए थे जिनमें से 531 मामलों का निपटारा 96 लाख 12 हजार 93 रुपये की निपटारा राशि पर किया गया।

 10 मई को जिला और उपमंडल इन्द्री, असंध व घरौंडा की सभी अदालतों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
सीजेएम ने 10 मई को जिला और उपमंडल इन्द्री, असंध व घरौंडा की सभी अदालतों में लम्बित मुकदमों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के बैंच में प्रिंसिपल न्यायाधीश पारिवारिक कोर्ट प्रवीण कुमार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रजनीश कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी खुशबू गोयल, अतिरिक्त सिविल जज (सिनियर डिवीजन) असंध हरीश सब्रवाल, अतिरिक्त सिविल जज (सिनियर डिवीजन) इंद्री उदय प्रताप व अतिरिक्त सिविल जज (सिनियर डिवीजन) घरौंडा गौरंग शर्मा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) अभिषेक वर्मा,  सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नितिका बंसल शामिल हैं।
उन्होंने जन साधारण से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने लम्बित मुकदमों का निपटारा करवाएं। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में निपटारा होने पर किसी की हार नही होती, आपसी रजामंदी से मामलों का निपटारा होता है और इससे समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत के निर्णय पर आगे अपील भी नहीं होती।  अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हैल्पलाइन नं. 0184-2266138 पर संपर्क किया जा सकता है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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