मानव संसाधन विभाग ने जारी किए आदेश
मुख्य सचिव के अधीनस्थ मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए हैं।
ग्रुप ए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण का लाभ
पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ उस तारीख से प्रभावी होगा, जब वह वास्तव में पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करता है। यानी कि जिस तारीख को उन्हें सैद्धांतिक पदोन्नति का लाभ मिलता है और जिस तारीख को वे वास्तव में पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण कर चुके हैं, उस तारीख के बीच की अवधि के लिए उन्हें कोई वित्तीय बकाया नहीं दिया जाएगा।
