कुरुक्षेत्र के जिला एवं सैशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी एहसान उर्फ़ बंदर पुत्र ईश्लाम वासी शिव कालोनी लाडवा को 5 साल कारावास व 35 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई ।यह जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी श्री चन्द्रमोहन ने बताया कि 20 अगस्त 2023 को थाना लाडवा पुलिस को दी अपनी शिकायत में रविजैन्द्र पुत्र आत्मज वासी लाडवा ने बताया कि वह बाबा बंशी वाला आश्रम लाडवा में देख रेख का काम करता हैं । दिंनाक 19 अगस्त की रात में वह और उसका एक साथी बस स्टैंड लाडवा की टिन शैड के नीचे सो रहे थे। उसी समय एक लड़का आया और उसका पर्स छीनने की कोशिश करने लगा। उसके शौर मचाने पर आरोपी उसको जान से मारने की धमकी व उसका पर्स छीनकर मौके से भाग गया। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार को सौंप दी गई। जांच के दौरान आरोपी एहसान उर्फ़ बंदर को मामले में गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया था। दिनांक 9 जनवरी को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी एहसान उर्फ़ बंदर पुत्र ईश्लाम वासी शिव कालोनी लाडवा को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 379-ए के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा व जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा आईपीसी की धारा 506 के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा व जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई । 

By Dr. Rajesh Wadhwa

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