-चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में न ले और कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें- पुलिस ऑब्जर्वर श्री पी प्रकाश (आईपीएस)।

– विधानसभा आम चुनाव के लिए प्रति उम्मीदवार  चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है-एसडीएम एवं आरओ श्री शाश्वत् सांगवान

नारायणगढ़, 17 सितम्बर।    
हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगाये गये सामान्य पर्यवेक्षक श्री नर सिंह पवार (आईएएस) ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होना जरूरी है और इसके लिए राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों, अधिकारियों/कर्मचारियों तथा आम जन का सहयोग बेहद जरूरी है।
सामान्य पर्यवेक्षक श्री नर सिंह पवार मंगलवार को नारायणगढ़ में लघु सचिवालय के कान्फ्रेंस हॉल में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवरों एवं उनके इलैक्शन एजैंट को जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे थे। बैठक में पुलिस ऑब्जर्वर श्री पी प्रकाश (आईपीएस), एसडीएम एवं नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आरओ श्री शाश्वत् सांगवान ने भी चुनाव प्रक्रिया से सम्बंधित एवं आदर्श आचार संहिता की पालना से सम्बंधित जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि इस बार विधानसभा आम चुनाव के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है।
सामान्य पर्यवेक्षक श्री नर सिंह पवार ने कहा कि चुनाव सौहार्दपूर्ण माहौल में हो और शांति व्यवस्था तथा आपसी भाई चारा बना रहे। इसके लिए आदर्श आचार संहिता की पालना तथा चुनाव आयोग की हिदायतों एवं दिशा-निर्देशों की पालना की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान तथा सोशल मीडिया आदि प्रचार माध्यमों के द्वारा मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसी कोई ऐसी गतिविधि, जो मतभेदों को बढ़ाए या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करती हो या तनाव पैदा करती हो, ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखें। बता दें कि सामान्य पर्यवेक्षक श्री नर सिंह पवार (आईएएस) को नारायणगढ़ तथा अम्बाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्य पर्यवेक्षक लगाया गया है।
इस अवसर पर पुलिस ऑब्जर्वर श्री पी प्रकाश (आईपीएस) ने कहा कि राजनैतिक दल/उम्मीदवार तथा आम जन चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में न ले और कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि शांति पूर्ण तरीके से भय रहित वातावरण में चुनाव करवाना पुलिस एवं सुरक्षा बलों का प्रथम कर्तव्य है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर उनकी डयूटी लगाई गई और टीमों को गठन प्रशासन द्वारा किया गया है।
उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2024 को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचाने के लिए आयोग पूरी तरह सख्त है और पुलिस तथा विभिन्न टीमों द्वारा अवैध शराब, मादक पदार्थ व नगद राशि की मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
इस अवसर पर एसडीएम एवं आरओ श्री शाश्वत् सांगवान ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा सी-विजल ऐप बनाई गई है। इस ऐप के माध्यम से कहीं पर यदि आदर्श आचार संहिता की उल्लघंना होती है तो 100 मिनट के अंदर सम्बन्धित शिकायत का निपटान किया जाता है।  कहीं पर यदि आदर्श आचार संहिता की उल्लघंना हो रही है, जैसे सरकारी भवनों पर प्रचार सामग्री चश्पा होना, बिजली के खम्बों पर, चौक-चौराहों व अन्य जगहो के साथ-साथ कहीं पर भी इसकी अवहेलना हो रही है तो उसकी वीडियो या फोटो खींचकर इसे भेज सकते है। सम्बन्धित टीम मौके पर जाकर 100 मिनट के अंदर इसका निपटान कर रही है।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग व पेड न्यूज के मामलों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देसानुसार उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी टीमों द्वारा नजर रखी जा रही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि वे स्वयं या उनके समर्थक नफरत फैलाने वाले भाषणों व फर्जी खबरों में शामिल न हों, ताकि चुनाव का माहौल खराब न हो।
उन्होने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों तथा जनसभा आदि आयोजनों के लिए परमिशन लेनी जरूरी है तथा इसके लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी। किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है, बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर के लिए भी परमिशन लेनी होगी तथा सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि कंट्रोल सैंटर का हेल्पलाइन नम्बर 1950 है जिस पर सम्पर्क करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार अभियान बंद हो जाता है। इस दौरान सभी चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना करें। उन्होने कहा कि  5 अक्टूबर को मतदान होगा व 8 अक्टूबर को मतगणना होगी।
बैठक में सहायक खर्चा पर्यवेक्षक भूपिन्द्र कुमार तथा सीनियर ऑडिटर डॉ. राजपाल सिंह ( एकाउटिंग टीम) उम्मीदवारों तथा उनके इलैक्शन एजैंट को खर्चा रजिस्टर कैसे मैनटेन करना है, के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार 40 लाख रूपये तक खर्च कर सकता है। इस अवसर पर एआरओं एवं तहसीलदार अभिषेक पिलानिया तथा विभिन्न उम्मीदवार तथा इलैक्शन एजैंट भी मौजूद रहे।

By Dr. Rajesh Wadhwa

778-779, Partap Colony, Railway Road, Near Rudra Cinema, Opp Chaat King India Row, Kurukshetra 136118 Mob. 9896352867, 9467040367

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *